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Thursday, November 26, 2020

टेरर फंडिंग मामले में अग्रवाल बंधु पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित, इस मामले की जांच एनआईए कर रही है

टेरर फंडिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता और एनआईए की ओर से दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। विनीत अग्रवाल, अमित अग्रवाल और महेश अग्रवाल की ओर से याचिका दायर कर एनआईए द्वारा दर्ज मामले को खारिज किए जाने की मांग की गई है। इस मामले में निचली कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान आदेश को भी खारिज किए जाने की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि इन लोगों के विरुद्ध किसी प्रकार का मामला नहीं बनता है। ये लोग टेरर फंडिंग के आरोपी नहीं, बल्कि पीड़ित हैं। इन लोगों को पूरे मामले से मुक्त किया जाए। मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में लोडिंग एवं खनन के लिए कार्य कर रही कंपनियों पर नक्सली संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। इस मामले की जांच एनआईए कर रही है।



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Hearing on Agarwal brothers in Terror funding case complete, decision secured, NIA is investigating this matter


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