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Sunday, September 20, 2020

बंदिशों के पांचवें चरण में लॉक सबसे सख्त, 23 से जिले में नो एंट्री, सीमाएं होंगी सील

कोरोना संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए बालोद जिले के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 23 सितंबर की शाम 6 बजे से 30 सितंबर की रात 12 बजे तक के लिए टोटल लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर जनमेजय महोबे ने रविवार को आदेश जारी कर दिया है।

इस दौरान 18 सितंबर को जारी पहले से तय की बंदिशें भी प्रभावशील रहेगी, जिसमें 22 से 30 सितंबर तक तय की बंदिशें पहले अनुसार ही रहेगी। जिले के सभी 8 शहरी क्षेत्र बालोद, दल्लीराजहरा, डौंडी, डौंडीलोहारा, गुंडरदेही, गुरूर, अर्जुन्दा, चिखलाकसा सहित 5 ब्लॉक अंतर्गत 435 ग्राम पंचायत क्षेत्र में जारी आदेश प्रभावशील रहेगा।

नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। पहले शहरी क्षेत्र और कोरोना प्रभावित ग्राम पंचायत क्षेत्रों के लिए आदेश जारी किया गया था लेकिन इस बार पूरे जिले के लिए बंदिशें लगा दी गई है। जारी आदेश अनुसार जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी।
बैंक 2 बजे तक खुलेंगे
केंद्रीय, शासकीय अर्द्ध शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। सभी पेट्रोल पंप सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगे। बैंक सुबह 10.30 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगे। एटीएम से पैसे निकालने समय की बंदिशें नहीं है। शराब दुकानें बंद रहेंगी। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। कृषि मशीनरी दुकानें सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी।

सभी हाट, बाजार बंद रहेंगे
सब्जी, मछली, फल, मटन दुकानें पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया गया है। जिले के सभी हाट, बाजार बंद रहेंगे। इमरजेंसी व जरूरी कारणों से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। इसके लिए ई-पास जरूरी रहेगा। निर्माण कार्य एवं शासकीय योजनाओं से संबंधित गतिविधियां सोशल डिस्टेंस का पालन कर जारी रखने की अनुमति दी गई है।

लोगों के आने-जाने पर रोक
शासकीय कार्यालय तथा कलेक्टोरेट, एसपी, उप पुलिस अधीक्षक शहरी व ग्रामीण, सीएमएचओ कार्यालय एवं इनके अधीनस्थ सभी शाखाएं, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसील थाना एवं पुलिस चौकी, डीएफओ, नगरीय निकाय, बिजली, पेयजल, आपूर्ति सहित जरूरी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन लोगों के आने-जाने पर रोक रहेगी।

आज कर सकते हैं खरीदी
जिले के 8 शहरी व कोरोना प्रभावित वार्डों व गांवों में कलेक्टर की ओर से जारी 18 सितंबर को जारी लॉकडाउन प्रतिबंधात्मक आदेश 22 सितंबर को सुबह से लागू होगा। इसलिए आप किराना व अन्य सामानों की खरीदी आज यानी 21 सितंबर को शाम 6 बजे तक कर सकते है क्योंकि तब तक दुकानें खुली रहेगी। फिर 30 तक पूरी तरह लॉक रहेगा। मार्च के बाद यह पांचवी लॉकडाउन है। केंद्र की आेर से लागू पूर्ण लॉकडाउन के बाद यह दूसरा मौका होगा जब किराना दुकानें नहीं खुलेगी।

आप जरूरी सामान खरीद सकें इसलिए पहले से आदेश जारी

प्रशासन की ओर से तीन दिन पहले ही प्रतिबंधात्मक आदेश जारी इसलिए किया गया है क्योंकि लोगों को जरूरी सामान खरीदने पर्याप्त समय मिल सकें। किराना दुकानें नहीं खुलेंगे। अब घर पहुंच सेवा भी उपलब्ध कराने का किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है।

भास्कर अपील: हमें खुद निभानी होगी जिम्मेदारी
जिला प्रशासन की ओर से दो दिन बाद लागू की गई लॉकडाउन में किराना दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। सब्जी, फल भी नहीं मिलेगी लेकिन आज सभी दुकानें खुलेगी, ऐसे में बेवजह भीड़ जमा न करें। सोशल डिस्टेंस का पालन करें। मास्क लगाएं।

लगातार केस मिल रहे है इसलिए अपनी जिम्मेदारी स्वयं निभानी होगी, बेवजह भीड़ न करें, जरुरी हो तभी सब्जी लेने पहुंचे, वह भी मास्क लगाएं, दूरी का पालन करें।



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बालोद. गंजपारा में सब्जी मंडी भी 23 से 30 सितंबर तक बंद रहेगी।


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