सीतारामडेरा थाना क्षेत्र की हरिजन बस्ती के पास झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बिल्ला पर फायरिंग मामले में जेल में बंद गुरमुख सिंह मुखे को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट का आदेश गुरुवार को जमशेदपुर की निचली अदालत में पहुंचेगा। इसके बाद बेल बाॅन्ड भरने की प्रक्रिया हाेगी।
19 या 20 दिसंबर को मुखे घाघीडीह जेल से रिहा होंगे। मालूम हाे कि हाईकोर्ट से पूर्व में दो बार मुखे की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इसी मामले में मुखे का सहयोगी अमरजीत सिंह अंबे और शूटर जेल में बंद हैै।
यह है मामला
सिदगोड़ा दस नंबर बस्ती निवासी अमरजीत सिंह अंबे और गुरुचरण सिंह बिल्ला के बीच आपसी विवाद चल रहा है।इसको लेकर नाै नवंबर 2019 को तड़के चार बजे पत्नी के साथ सीतारामडेरा गुरुद्वारा जा रहे बिल्ला को तीन बाइक पर सवार छह युवकों ने घेरकर तीन गोली मारी थी। घटना को लेकर सीतारामडेरा थाना में घायल बिल्ला की पत्नी के बयान पर अमरजीत सिंह अंबे और गुरमुख सिंह मुखे समेत अन्य बाइक सवार अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने साक्ष्य मिलने के बाद अंबे और मुखे को 16 नवंबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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