जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम अमोरा में महिला स्व सहायता समूह राशन दुकान संचालित कर रही थी। इसे जांजगीर एसडीओ ने निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एसडीओ से जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई जस्टिस आरसीएस सामंत की बेंच में हुई।
जय संवरीन दाई महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष रंजीता यादव ने अधिवक्ता अब्दुल वहाब खान के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें बताया कि जय संवरीन दाई महिला स्व सहायता समूह अमोरा द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान का संचालन किया जा रहा था। पंचायत चुनाव के बाद राजनीति द्वेष से कुछ लोगों ने महिला समूह की दुकान संचालन की शिकायत की। इसमें शक्कर और मिट्टी तेल में अतिरिक्त राशि लेने की बात कही गई।
इस शिकायत के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी जांजगीर ने दुकान का संचालन निलंबित कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के स्टोनो के द्वारा प्रस्तुत सुझाव पत्रक आदेशिका पेश किए जाने पर उचित मूल्य की दुकान के आवंटन को निलंबित किए जाने का आदेश पारित कर दिया था। 2 जुलाई 2020 को शासकीय उचित मूल्य की दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया गया। युक्तियुक्त अवसर दिए और बिना कोई विधिवत आरोप व साक्ष्य का अवसर दिए प्रक्रिया विरुद्ध कार्यवाही कर दी गई।
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