नगरीय निकायों में लगाया गया लॉकडाउन 7 अगस्त से समाप्त हो जाएगा। दुकानों के खोलने व बंद करने के लिए टाइम लिमिट समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही वे सभी दुकानें खुलेंगी, जिन्हें लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित किया था। जिम व योग संस्थानाें को भी नियम कायदों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। जिले में कोरोना के कारण दो चरणों में पंद्रह नगरीय निकायों में लाॅकडाउन किया गया था।
दूसरे चरण के लॉकडाउन का गुरुवार को अंतिम दिन था। रात में जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार ने अनलॉक का आदेश जारी किया। इस आदेश में व्यापारियों को बड़ी राहत दी गई है। पूर्व से प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर किसी भी दुकान के खोलने पर बैन नहीं लगाया गया है। यानि सैलून, पार्लर, पान दुकान, होटल, रेस्टोरेंट तक खोले जा सकेंगे। दुकानों के खोलने व बंद करने की समय सीमा की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है। यानि दोपहर 1 बजे बंद करने की अनिवार्यता भी नहीं रहेगी। सुबह से लेकर व्यापारी अपनी सुविधा के अनुसार संस्थान खोल सकते हैं।
स्कूल, कोचिंग सेंटर 31 तक नहीं खुलेंगे
फिलहाल स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटरों के खोलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इन संस्थानों को 31 अगस्त तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। ये कब खुलेंगे इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है।
थूकना मना, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी
सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर बैन लगाया गया है। सार्वजनिक आयोजन नहीं होंगे। लोगों काे बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा।
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