समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में शनिवार को उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। बैठक में सर्वप्रथम कोरोना संक्रमण और इसके रोकथाम को लेकर चर्चा हुई। इस विषय पर सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि पूर्व की तुलना में अब लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। बिना मास्क पहने लोग घूम रहे है।
सब्जी दुकानों, हाट-बाजारो में अधिक भीड़-भाड़ देखी जा रही है। सेनिटाइजर का भी इस्तेमाल लोग कम कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी अंचल अधिकारी लोगों से इस कोरोना काल में आवश्यक नियमों का पालन कराएं। अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। सभी थानों को भी निर्देश दिया जाए कि वे अपने क्षेत्र में सामाजिक दूरी, मास्क, सेनिटाइजर के इस्तेमाल को बढ़ावा दें।
जिले को कोरोना मद में प्राप्त आवंटन की राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र देने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया गया।उपायुक्त ने यह भी कहा कि परिवहन पदाधिकारी भी सुनिश्चित कराएं कि दोपहिया, चारपहिया, ऑटोरिक्शा में निर्धारित संख्या में ही लोग बैठें। हाट-बाजार आदि जगहों पर भी लोगों को जागरूक किया जाए। चेकपोस्ट में चेकिंग के दौरान मास्क व निर्धारित सवारियों की संख्या का भी जांच कराई जाए। उन्होंने सर्पदंश से मृत व्यक्ति के प्रमाणन से संबंधित मामले में सीएस को निर्देश दिया कि मृत व्यक्ति को सांप द्वारा काटे जाने का प्रमाण पत्र जल्द जारी किया जाए ताकि आश्रित को अविलंब मुआवजा दिया जा सके।
इधर कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल को जिले में सभी खराब चपाकलों को ठीक कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही इस संबंध में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को भी निर्देशित करने को कहा गया। बैठक में जिप अध्यक्ष सुनैना कुमारी, डीडीसी अखौरी शशांक सिन्हा, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी विभाकर कुमार, सीएस डाॅ विजय कुमार, कोविड-19 के नोडल पदाधिकारी डाॅ शंभूनाथ चौधरी,
सहायक खनन पदाधिकारी भोला हरिजन, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता सुशील टुडू, अग्निशमन पदाधिकारी, पुलिस विभाग व हिंडाल्को के प्रतिनिधि उपस्थित थे।पुलिस विभाग को सभी थानों को निर्देशित करने को कहा कि किसी भी थाने में वज्रपात से मृत व्यक्ति के संबंध मे आश्रित को दिए जाने वाले मुआवजा का प्रस्ताव लंबित ना रहे। सभी अंचल अधिकारी भी इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करें ताकि आश्रित को चार लाख रुपए का मुआवजा अविलंब दिया जा सके।
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