नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) के तहत 91 निजी स्कूलाें की मान्यता पर साेमवार काे मुहर लग सकती है। जिला प्रारंभिक शिक्षा सीमिति की बैठक साेमवार काे डीसी की अध्यक्षता में समाहरणालय में हाेनी है। इसमें स्कूलाें काे पहली से आठवीं कक्षा तक के संचालन के लिए मान्यता देने पर विचार हाेगा।
बैठक में धनबाद के सांसद, सभी छह विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष, डीडीसी, डीईओ, अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी और उप समाहर्ता (राजस्व) काे आमंत्रित किया गया है। वहीं, बैठक और मान्यता देने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया का विराेध भी हाे रहा है। झारखंड अभिभावक महासंघ ने जमशेदपुर में बनी समिति का हवाला देते हुए धनबाद की समिति के गठन पर सवाल उठाए हैं। साेशल मीडिया पर डीएसई काे टैग करते हुए समिति के गठन काे गैर कानूनी बताया है।
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