Breaking

Tuesday, December 8, 2020

तंबाकू बेचने वाले दूसरे उत्पाद बेचेंगे ताे रद्द हाेगा ट्रेड लाइसेंस, 5000 रु. जुर्माना भी लगेगा

राज्यभर में पान-मसाला या गुटखा खाने वालाें की संख्या करीब 15% घटी है। जबकि, सिगरेट पीने वालाें की संख्या में 1.5 फीसदी बढ़ गई। ताजा सर्वे में तंबाकू का सेवन करनेवालाें की संख्या 35% घटी है। वहीं, सिगरेट पीने वालाें की संख्या 11.1% पहुंच गई है। इसे देखते हुए रांची नगर निगम क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद बेचने वालाें पर सख्ती बढ़ा दी है।

ये बातें मेयर आशा लकड़ा ने निगम सभाकक्ष में तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं के लिए बनाई गई मार्गदर्शिका के विमोचन पर कही। उन्होंने कहा कि अब तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं काे निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना हाेगा। लाइसेंस लेने वाले विक्रेता सिर्फ तंबाकू उत्पाद बेच सकेंगे।

दूसरा उत्पाद बेचने पर संबंधित दुकानदारों से 5 हजार तक जुर्माना वसूला जाएगा और लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। पूरे देश में तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं के लिए ट्रेड लाइसेंस जारी करने वाला रांची नगर निगम पहला निकाय बन गया है।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
प्रतीकात्मक फोटो।


from Dainik Bhaskar https://ift.tt/36Xcoue

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Pages