जिले में काेविड-19 फैलने या संक्रमण होने की संभावना है। जिले के सीमाओं से लगे हुए अन्य जिलों में यह बीमारी संक्रामक है। जिला खनन क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ-साथ जिले की सीमा अन्य प्रदेशों से जुड़े होने के कारण जिले में लगातार आवागमन एवं परिवहन होता है। जिसे ध्यान में रखते हुए संक्रमण के रोकथाम, नियंत्रण तथा निर्मित विकट स्थिति से निपटने के संबंध में दिशा-निर्देश एवं एडवायजरी जारी की गई है।
कलेक्टर भीम सिंह ने कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जिले में 19 अक्टूबर तक धारा 144 लागू की है। आदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त कारण, जानकारी या आवश्यकता है यह मानने के लिए कि वह कोविड-19 से संक्रमित है या वह किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है जो कोविड-19 से संक्रमित हो सकता है या है, यह अनिवार्य होगा कि ऐसा व्यक्ति तुरंत सहयोग करके सारी जानकारी घोषित करेगा एवं सभी संभावित सहयोग निगरानी दल को दे। उनके द्वारा दिए गए निर्देश निगरानी जांच निरीक्षण, भौतिक परीक्षण क्वारेंटाइन और इलाज से संबंधित है और ऐसे व्यक्ति से संपर्क में आए हुए अन्य व्यक्ति पर भी लागू होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निवारण या इलाज में सहयोग देने से मना करता है या जानकारी देने से मना करता है उस पर धारा 144 ,188 तथा 270 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस दौरान स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल कार्यक्रम, अवांछित विचरण सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक तथा अन्य आयोजन, क्लब हाउस एसोसिएशन बिल्डिंग आदि को जिला दण्डाधिकारी के बिना अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा। निर्देशों का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत संबंधितों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है।
यह आदेश रायगढ़ जिले के सभी नगरीय सीमा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ संपूर्ण जिले में तत्काल प्रभावशील होगा जो 19 अक्टूबर 2020 तक या आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा। जिले में लॉकडाउन पर सोमवार तक चर्चा हो सकती है।
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