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Friday, October 2, 2020

फीस निर्धारण कमेटी से अनुमति लिए बगैर फीस नहीं बढ़ा पाएंगे निजी स्कूल, जरुरतमंदों के लिए 25% सीट रखना होगा आरक्षित

निजी स्कूलाें मेंं नए सत्र में नामांकन काे लेकर आवेदन फार्म वितरण प्रक्रिया शुरू हाे गई है। शिक्षा विभाग काे अंदेशा है कि इस बार स्कूल दूसरे मद में फीस बढ़ाेतरी कर सकते हैं। विभाग ने अभी से ही इसे नियंत्रित करने की तैयारी शुरू कर दी है। फीस नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा पहले ही डीसी की अध्यक्षता में फीस निर्धारण कमेटी गठित की है।

स्कूलाें काे किसी भी प्रकार की फीस बढ़ाेतरी के लिए कमेटी से अनुमति लेनी हाेगी। विभाग जल्द स्कूलाें काे रिमाइंडर भेजेगा। ताकि स्कूल काेई भी फैसला स्वत: न लें। यह अगले साल ही तय हाेगा कि कितनी फीस बढ़ेगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया हर हाल में 25% सीट अभिवंचित वर्ग के बच्चाें के लिए आरक्षित रखनी हाेगी।



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Private schools will not be able to increase fees without permission from the Fee Determination Committee, 25% seats will be reserved for the needy.


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