जिले में प्याज की कालाबाजारी व जमाखोरी रोकने जिला प्रशासन अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले दो दिन में जिले भर के बड़े विक्रेताओं के दुकान व गोदामों में दबिश देकर प्याज के स्टाक की जांच की गई। दूसरी ओर प्याज की बाजार में कालाबाजारी न हो इसके लिए भी एक खाद्य विभाग ने बनाया है। इसमें राशन दुकानों में नो प्रॉफिट नो लॉस के तर्ज पर प्याज बेचा जाएगा। इसके लिए पहले चरण में शहर के पांच दुकानों को चिह्नांकित भी किया गया है।
प्याज के भाव बढऩे की खबर मिलने के बाद खाद्य विभाग की अलग अलग टीम कांकेर शहर के अलावा चारामा, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, नहरपुर आदि जगहों में शुक्रवार व शनिवार को बड़े विक्रेताओं के दुकानों व गोदामों में दबिश दी। सभी जगह जांच पड़ताल कर किस विक्रेता के पास प्याज का कितना स्टाक है इसका रिकार्ड लिया गया। कहीं भी थोक विक्रेताओं को 250 क्विंटल स्टाक करने की मिली छूट से ज्यादा प्याज नहीं मिली। शहर में सात बड़े विक्रेताओं के यहां दबिश दी गई।
इनमें सात भारत ट्रेडर्स, सुनील ट्रेडर्स, अल्ताफ किराना स्टोर्स, राजकुमार किराना स्टोर्स व मोहम्मद किराना में जांच में कुल 91 क्विंटल ही प्याज मिली। भारत ट्रेडर्स में अकेले 60 क्विंटल प्याज थी। इसके अलावा शेष प्याज अन्य दुकानों में मिली।
व्यापारियों पर रखी जा रही नजर
सहायक खाद्य अधिकारी टीआर ठाकुर ने बताया जिले में प्याज की कालाबाजारी न हो इसके लिए व्यवस्था बनाने के साथ साथ सभी व्यापारियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। जमाखोरी या मुनाफाखोरी की कहीं भी शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सरकारी राशन दुकानों में वास्तविक दाम पर प्याज उपलब्ध है।
एक व्यक्ति को मिलेगी दो किलो प्याज
खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में शहर के चार सरकारी राशन दुकान माहुरबंद पारा, कंकालिन पारा, राजापारा के अलावा संजय नगर या शीतलापारा के किसी एक दुकान में उचित दाम पर बेचने प्याज को रखा जाएगा। दुकान में थोक में खरीदे गए प्याज का बिल भी प्रस्तुत होगा। लेकिन प्याज के परिवहन व खराब निकले के बाद नो प्रॉफिट नो लास पर पांच रुपए अधिक प्रति किलो के दर से प्याज बेचा जाएगा।एक व्यक्ति दो किलो प्याज ले सकेगा। इसके लिए राशन कार्ड आदि की जरूरत नहीं होगी।
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