
रांची यूनिवर्सिटी और कोल्हान यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और कर्मचारियों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पेंशन मद की राशि समय पर भुगतान नहीं किया गया। इस कारण अब बकाया से अधिक राशि दंड स्वरुप देना पड़ रहा है। पेंशन मद का बकाया समय पर भुगतान कर दिया जाता तो बकाया के अतिरिक्त एक करोड़ 30 लाख 50 हजार रुपए दंड स्वरुप भुगतान नहीं करना पड़ता।
इस मामले की सुनवाई 27 दिसंबर को होनी है। इसलिए आनन-फानन में एक दिन भुगतान करने से संबंधित कार्यवाही शुरू की गई है। रांची यूनिवर्सिटी मुख्यालय में गुरुवार को अधिकांश अधिकारी पेंशन भुगतान को विचार-विमर्श करने देखे गए। लेकिन शाम तक संबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों के नाम चेक नहीं बन सका था। अवमानना मामले में हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी।
यह है पूरा मामला
सरकार द्वारा 19 दिसंबर 2012 को अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को पेंशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया। कहा गया कि नोटिफिकेशन जारी होने से पहले के रिटायर्ड शिक्षकों को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। रिटायर्ड शिक्षाकर्मी कोर्ट चले गए। कोर्ट ने बसंत कुमार बिलुंग बनाम राज्य सरकार मामले में फैसला देते हुए पेंशन देने का निर्देश दिया।
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