वर्ष 2014 के चर्चित संतोष पांडेय हत्याकांड में सोमवार को शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के भाई बैजनाथ महतो समेत 7 आरोपियों को जिला जज प्रथम राजीव रंजन ने दोषी करार दिया। तीन को साक्ष्य के आरोप में बरी कर दिया। बैजनाथ महतो पहले से ही जेल में बंद है। अन्य छह आरोपी गणेश भारती, नेमी पुरी, कैलाश पुरी, जितेंद्र पुरी, नीरज पुरी एवं केवल महतो को हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया। सजा के बिंदुओं पर 12 जनवरी को सुनवाई होगी। अनंत लाल पांडेय ने इस मामले में केस दर्ज कराया था।
उसने कहा था कि उसके छोटे भाई संतोष कुमार पांडेय की हत्या डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो के आवास के सामने जनता दरबार में पीट-पीटकर कर दी गई थी। विधायक के भाई बैजनाथ महतो की अगुवाई में इस कांड को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद 10 लाेगाें के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था। मामला स्थानांतरित होकर तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज प्रथम राजीव रंजन के न्यायालय में आया। जहां दसों अभियुक्त के विरुद्ध हत्या की धारा 302/34 में आरोप गठन किया गया। अभियोजन की ओर से 34 गवाहों का बयान न्यायालय में दर्ज किया गया।
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