डीएम डॉ. त्यागराजन एवं एसएसपी बाबू राम ने सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर अनधिकृत तौर पर जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों व एम्बुलेंस को जब्त कर वाहन मालिक के विरूद्ध एपिडेमिक डिजीज एक्ट एवं आपदा अधिनियम के तहत थाने में प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई करें। अपने कार्यालय कक्ष में हुई बैठक में डीएम ने कहा कि सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी पूरी सतर्कता बरतें एवं सभी वाहनों की सघन चेकिंग करें। सक्षम प्राधिकार के अनुमति प्राप्त किए बगैर कोई भी वाहन जिला की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस व माल वाहक वाहन में भी चोरी छुपे राज्य के बाहर से लोगों के आने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसलिए सभी वाहनों की सघन चेकिंग करें। अनधिकृत वाहन परिचालन के मालिक पर मुकदमा दर्ज कर वाहन सवार सभी लोगों को क्वारेंटाइन किया जाएगा। क्वारेन्टाइन सेंटर में ही उनलोगों के स्वास्थ्य परीक्षण किए जाएंगे।
किसी के बीमार होने की सूचना मिलते ही तुरंत उसे चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी
कोरोना के संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कराने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से विस्तृत गाइडलाइन जारी किया गया है। गाइड लाइन के अनुसार संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल कलेक्ट कर जांच की जाएगी। गांव व मुहल्ले में रह रहे लोगों में किसी के बीमार होने की सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत उसे चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 4-4 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। डीएम ने कहा कि सभी एमओआईसी बीमार व्यक्तियों को घर पर ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
बिना मास्क पहने घर से निकलने पर लगेगा दंड : एसएसपी
एसएसपी बाबू राम ने कहा कि महामारी का खतरा बरकरार है। सभी अधिकारी व कर्मी को ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। सभी थाना प्रभारियों को अपंने क्षेत्राधीन कार्यरत क्वारेंटाइन सेंटरों की नियमित जांच करने एवं वहां दो-दो सिपाही की तैनाती करने का निर्देश दिया गया है। चेकपोस्ट पर तैनात सिपाहियों एवं संधारित पंजी की भी जांच को कहा है। बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने पर दंड का भी प्रावधान किया गया है।
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