कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी गाइड लाइन का कलेक्टर रणबीर शर्मा ने कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उपायों को लागू करने और विवाह, अन्त्येष्टि, अंतिम संस्कार के लिए शर्तों के अनुसार अनुमति व पास जारी करने कहा है।
इसमें विवाह में वर वधू एवं पंडित को मिलाकर 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। जिसमें फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। सार्वजनिक आयोजन मार्ग पर बारात निकालने एवं सार्वजनिक भवनों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। विवाह अपने निवास में ही करने की अनुमति होगी। एक चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित चार लोगों को ही आवागमन की अनुमति होगी। बैंड बाजा की अनुमति नहीं होगी। जिले से बाहर जाने की अनुमति का अधिकार जिला स्तर पर सुरक्षित रखा गया है। सामूहिक भोज पर प्रतिबंध रहेगा। कार्यक्रम स्थल में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों से अधिक के एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी।
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