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Monday, September 7, 2020

शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को मिलेगा 100 दिन रोजगार, 285 रु. मानदेय होगा

जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी वाली योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम के तहत एक सौ दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है उसी प्रकार अब शहरी क्षेत्र में भी बेरोजगार श्रमिकों को एक सौ दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इस के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों को प्रति कार्य दिवस 285 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा। इस योजना के तहत कार्य करने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा शहरी क्षेत्र में 2015 के पूर्व से निवास करने संबंधी कोई भी एक प्रमाण होना चाहिए। इस योजना को मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के नाम से लागू किया जा रहा है।

मजदूरों का सबसे पहले बनेगा जॉब कार्ड, दिखाना होगा पहचान पत्र

इस योजना के तहत कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों का सबसे पहले निबंधन कर जॉब कार्ड बनाया जाएगा। वैसे इच्छुक व्यक्तियों का निबंधन किया जाएगा जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो और जो 01 अप्रैल 2015 या उससे पूर्व से शहरी क्षेत्र में रह रहे हों, इसके प्रमाण पत्र के तौर पर आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, बिजली बिल, बैंक पासबुक या सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए । इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को रोजगार के साथ उनके जीवन में उत्तरोत्तर सुधार, शहरी क्षेत्र में साफ सफाई, स्वच्छता और शुद्घ वातावरण का निर्माण, शहरी क्षेत्र में हरियाली का विस्तार करना, शहरी क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं को समय पर पूरा होने की गारंटी करना भी है ।



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The unemployed in the urban area will get 100 days of employment, Rs 285. Will be honorarium


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