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Tuesday, December 1, 2020

हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

लखनपुर थानांतर्गत तराजू-कंवरपारा गांव के मेन रोड पर टांगी व डंडे से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या के मामले ने न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग की अदालत ने दोनों आरोपियों पर दस-दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में छह-छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अतिरिक्त लोक अभियोजक हेमंत तिवारी ने बताया कि तराजू गांव निवासी कामेश्वर राम पुत्र रामनाथ ने 26 नवंबर 2018 को लखनपुर थाने में सूचना दी कि उसके माता-पिता कंवरपारा स्थित उसके नए घर में रहते हैं। वहीं खाना खाने के लिए वह तराजू स्थित उसके घर पर आते हैं। उसने बताया कि गांव निवासी धोबी राम से उसका पिछले दो सालों से जमीनी विवाद चल रहा था। जिससे धोबी राम आए दिन हत्या की धमकी देता रहता था। इसी दौरान 26 नवंबर की सुबह साढ़े 11 बजे जब उसके माता-पिता उसके घर से कंवरपारा स्थित नए घर जा रहे थे। इसी दौरान आरोपी तुलेश्वर सिंह पुत्र धोबीराम ने टांगी से हमला कर उसके पिता का जबड़ा काटा दिया और धोबी सिंह पुत्र दानीराम ने डंडे से हमला कर दिया। इससे उसके पिता की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना शुरू की और अगले दिन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग की अदालत ने सजा सुनाई।



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