दो दिनों की मशक्कत और विचार विमर्श के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के साथ अनलॉक-1 में राज्य में अाम उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के अाने का सिलसिला जारी रहने और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में जारी वृद्धि को देखते हुए अभी धार्मिक स्थलों, कपड़ा, जूता-चप्पल की दुकानों को खोलने का निर्णय नहीं लिया है। स्कूल-कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स भी अभी बंद ही रहेंगे। बसों का परिचालन भी शुरू करने का निर्णय नहीं लिया गया। मुख्य सचिव द्वारा सोमवार की शाम जारी अादेश में दी गयी छूट कंटेनमेंट जोन से बाहर एक जून से 30 जून तक प्रभावी होगा। यहां मालूम हो कि 30 मई को केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक-1 में राज्य सरकारों को अपने स्तर से कई तरह की छूट देने की स्वतंत्रता दी थी। उसमें अंतर जिला और अंतरराज्यीय परिवहन शुरू की जा सकती थी। धार्मिक स्थलों को खोला जा सकता था। बिहार समेत कई अन्य राज्यों ने इस तरह की छूट दी है।
संक्रमण बढ़ा तो छूट पर पुनर्विचार करेंगे : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लॉक डाउन खोलने की दिशा में झारखंड धीरे-धीरे अागे बढ़ रहा है। कुछ रियायतें दी गई हैं। छूट के अनुरूप अगर गतिविधियां नहीं रही, संक्रमण घट-बढ़ हुअा तो राज्य सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी। क्योंकि संक्रमितों की संख्या कभी 60 कभी 70 तो कभी 40-42 हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने अनलॉक-वन में राज्यों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। उसमें अानेवाले दिनों में राज्यों की स्थिति क्या होगी, अभी कहा नहीं जा सकता। भ्रष्टाचारियों पर की जा रही कार्रवाई के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है।
चार की क्षमता वाले ऑटो में सिर्फ 2 ही सवारी बैठ सकेगी
अब रांची शहर में ऑटो व ई-रिक्शा चल सकेंगे। मगर ये ऑटो रिजर्व टैक्सी की तरह ही चलेंगे। यानी शेयरिंग ऑटो की सेवा अभी नहीं शुरू होगी। टैक्सी की तरह ही ऑटो व ई-रिक्शा गंतव्य स्थान तक ही बुक हो सकेंगे। बीच में सवारी बिठाने या उतारने पर प्रतिबंध रहेगा। इस पर परिवहन सचिव के रवि कुमार ने सभी जिलों के डीसी को निर्देश जारी कर दिया है। 4 की क्षमता वाले ऑटो में चालक के अलावा दो, 7 की क्षमता वाले में 4, ई-रिक्शा में 2 व मैनुअल रिक्शा में 1 यात्री बिठा सकेंगे। हर बार नए यात्री के बैठने से पहले वाहन को सेनिटाइज करना होगा। वाहन में स्प्रे सैनिटाइजर रखना जरूरी। चालक को यात्री का रजिस्टर मेंटेन करना होगा। इसके तहत नाम, पता, मोबाइल नंबर अंकित कर रखना होगा।
ऑटो का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन व सक्षम प्राधिकार से परमिट अनिवार्य है। जबकि ई-रिक्शा के लिए रूट पास अनिवार्य होगा।
समझिए अनलॉक-1 वह सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है
यह दुकानें आज से खुल जाएंगी
कैपिटल गुड्स, हेवी मशीनरी और जेनरेटर
आईटी के हार्डवेयर प्रोडक्ट, नेटवर्किंग इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स
बिजली सामान, बिजली तार, स्वीच गियर, लाइट, पंखा, एयरकूलर, गीजर, इन्वर्टर
मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, एसी
ऑटोमोबाइल, साइकिल, ट्रैक्टर
ऑटो एसेसरीज, बैट्री
ज्वेलरी की दुकान
चश्मा दुकान, कंटैक्ट लेंस
घड़ी की दुकान
किचन से जुड़े उत्पाद और क्रॉकरी की दुकान
फर्नीचर वर्कशॉप व शोरूम
जिला मुख्यालयों के शहरी क्षेत्रों में गैरेज,मोटर वर्क शॉप
रेस्टोरेंट (केवल होम डिलेवरी) जिला मुख्यालयों के शहरी क्षेत्र में
ऑटो रिक्शा, टेंपो, ई-रिक्शा और रिक्शा का जिले की सीमा में अावागमन
नगर निगम क्षेत्र में भी मोबाइल, घड़ी, टीवी, कम्प्यूटर, बिजली के उत्पाद, रेफ्रिजेरेटर, एयरकंडिशन, एयरकूलर जैसे उत्पादों के सर्विस सेंटर।
निजी कंपनियों के कॉल सेंटर
भी अब खुल सकेंगे।
इनमें होगा बदलाव
निजी कार्यालयों में लोगों की उपस्थिति की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए वहां शत-प्रतिशत कर्मचारी काम कर सकते हैं।
अंतर जिला टैक्सियों को पहले से ही जाने की सुविधा दी गई है। अब तक बसों का परिचालन शुरू नहीं किया गया। जबकि निजी वाहन अब बिना पास के ही जा सकेंगे।
राज्य में रात के कर्फ्यू का समय अब तक शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था। मगर अब यह रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। यानी दुकानें भी देर तक खुल सकेंगी।
यह अभी भी बंद
स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान
नाई की दुकान, सैलून और स्पा
जिम, हेल्थ सेंटर और क्लब
कपड़े की दुकानें
जूते-चप्पल की दुकानें
सिटी बस, दो शहरों के बीच बस
स्टेडियम व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
फिलहाल मॉल खोलने के आदेश नहीं। इसके लिए 8 जून को अलग से आदेश जारी हो सकता है।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2XoUPPd
No comments:
Post a Comment