Breaking

Tuesday, April 28, 2020

तहसीलदार की अनुमति से होगी शादी, न बैंड न बारात

कोरोना वायरस से एहतियात बरतने जिला प्रशासन ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए 3 मई तक शादी एवं अन्य पार्टियों पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बिना तहसीलदार की इजाजत के कहीं भी शादी या भीड़ वाले कार्यक्रम नहीं होंगे।
इजाजत भी उन्हीं को दी जाएगी जो जिला प्रशासन को लिखित में सभी मेहमानों, आगंतुकों के लिए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करने की हामी भरेंगे। इजाजत देने के बाद प्रशासन उसकी मॉनिटरिंग भी करेगा। यदि ऐसा नहीं पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले कुछ लोग शादी में डीजे बजाने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेते थे लेकिन यह पहली बार जब शादी ही प्रशासन की अनुमति के बगैर नहीं होगी।

सामूहिक भोज पर प्रतिबंध
लॉकडाउन में की गई शादी के दौरान किसी तरह का सामूहिक भोज नहीं होगा। कार्यक्रम स्थल पर मास्क और हाथ धोने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। सभी मेहमानों को मास्क लगाकर और थोड़े-थोड़े समय में सैनिटाइजर सहित अन्य बचाव के उपाय करनेे होंगे। इसके अलावा शहर की सड़कों पर बारात निकालने पर भी रोक रहेगी।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today


from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2zxX4Ge

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Pages